एजाज खान पर अश्लीलता और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप

उल्लू ऐप की वेब सीरीज ‘हाउस अरेस्ट’ के होस्ट एजाज खान की मुसीबत बढ़ गई है. ‘हाउस अरेस्ट’ में अश्लील कंटेंट दिखाने और लड़कियों को कपड़े उतरवाने वाले एजजा खान पर एफआईआर दर्ज हुई है. मुंबई पुलिस ने एक्टर एजाज खान के अलावा, प्रोड्यूसर निर्माता राजकुमार पांडे और अन्य के खिलाफ शुक्रवार को एफआईआर दर्ज […]

UB India News By UB India News Patna, Bihar
शनिवार, 3 मई 2025, 07:54 AM 3 मिनट read
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एजाज खान पर अश्लीलता और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप
Photo: UB India News Archive

उल्लू ऐप की वेब सीरीज ‘हाउस अरेस्ट’ के होस्ट एजाज खान की मुसीबत बढ़ गई है. ‘हाउस अरेस्ट’ में अश्लील कंटेंट दिखाने और लड़कियों को कपड़े उतरवाने वाले एजजा खान पर एफआईआर दर्ज हुई है. मुंबई पुलिस ने एक्टर एजाज खान के अलावा, प्रोड्यूसर निर्माता राजकुमार पांडे और अन्य के खिलाफ शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की. अंबोली पुलिस थाने के अधिकारी के मुताबिक, बजरंग दल के कार्यकर्ता गौतम रावरिया की शिकायत पर यह एक्शन हुआ है. एजाज खान पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और लड़कियों के अश्लील चित्रण का आरोप है. उन्होंने अपने कार्यक्रम में सरेआम लड़कियों के कपड़े उतरवाए थे और सेक्स पॉजिशन दिखाने को कहा था.

अब चलिए जानते हैं कि एजाज खान पर बीएनएस की किन-किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है. किन धाराओं में क्या प्रावधान हैं और एजाज खान दोषी साबित होने पर कौन सी सजा पा सकते हैं. दरअसल, मुंबई पुलिस ने एजाज खान पर बीएनएस की धारा 296, 3(5), आईटी एक्ट की धारा 67(अ) और 67, साथ ही महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 4, 6 और 7 के तहत मामला दर्ज किया है. इन सबमें दोषी पाए जाने पर एजाज खान पर 3 से सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.

बीएनएस की धारा 296, 3(5): बीएनएस की धारा 296 अश्लील कृत्य या गीतों को सार्वजनिक रूप से करने पर लागू होती है. इसमें 3 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है. धारा 3(5) साझा आपराधिक इरादे से अपराध करने पर लागू है. इसकी सजा अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है.

आईटी एक्ट की धारा 67(अ) और 67: आईटी एक्ट की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित करने पर लागू है. इसमें 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. धारा 67(ए) यौन स्पष्ट सामग्री के प्रसार पर लागू है. इसमें 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है.

महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 4, 6, और 7: महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 4, 6, और 7 के तहत अश्लील चित्रण, विज्ञापन या सामग्री वितरण पर 2 साल तक की कैद और 2,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है. इतना ही नहीं, दोबारा अपराध पर 5 साल तक की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना संभव है.

शिकायत में क्या-क्या आरोप?
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वेब शो में अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया. इसकी आपत्तिजनक सामग्री से महिलाओं की गरिमा का अपमान हुआ है. शिकायतकर्ता की मानें तो उसे शो की अश्लील सामग्री के बारे में कई शिकायतें मिली हैं और कई लोगों ने उसे व्यक्तिगत संदेश भेजकर इस बारे में शिकायत करने का आग्रह किया है.

वीडियो देख गुस्से में लोग
शो से जुड़े कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. इनमें एजाज फीमेल कंटेस्टेंट्स पर कैमरे के सामने अनुचित कृत्य के लिए दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो क्लिप में लड़कियों से ऐसे निजी सवाल किए जाते भी देखे गए, जो अश्लीलता के दायरे में आते हैं. इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा भी है. शो और ऐप को बैन करने की मांग की गई है.

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