मनमोहन सिंह को उनके निधन के 19 महीने बाद क्लीन चिट मिली है, वह क्या था?

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के चर्चित कथित कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को बंद कर दिया है. अदालत ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और उनके खिलाफ संज्ञान लेने का कोई ठोस आधार नहीं था. हालांकि […]

UB India News By UB India News Patna, Bihar
गुरुवार, 30 जुलाई 2026, 07:59 AM 9 मिनट read
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मनमोहन सिंह को उनके निधन के 19 महीने बाद क्लीन चिट मिली है, वह क्या था?
Photo: UB India News Archive
सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के चर्चित कथित कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को बंद कर दिया है. अदालत ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और उनके खिलाफ संज्ञान लेने का कोई ठोस आधार नहीं था. हालांकि इस फैसले ने एक बार फिर उस घोटाले की चर्चा छेड़ दी है, जिसे कभी देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला बताया गया था. शुरुआत में कैग ने अनुमान लगाया था कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से सरकारी खजाने को करीब 10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. बाद में अंतिम रिपोर्ट में यह अनुमान घटाकर 1.86 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया. आखिर यह पूरा मामला क्या था, इसमें मनमोहन सिंह की भूमिका क्यों सवालों में आई और आज इसकी कानूनी स्थिति क्या है? आइए पूरी कहानी समझते हैं.

क्या था कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला?

भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में शामिल है. बिजली उत्पादन से लेकर इस्पात और सीमेंट उद्योग तक देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कोयले पर निर्भर है. ऐसे में कोयला खदानों का आवंटन हमेशा से बेहद अहम विषय रहा है. 1993 से लेकर 2010 तक केंद्र सरकार निजी और सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित करती रही. उस समय आवंटन की प्रक्रिया नीलामी के बजाय स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर होती थी. सरकार का तर्क था कि इससे कोयला उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और उद्योगों को ईंधन मिलेगा. लेकिन, बाद में इसी प्रक्रिया पर सवाल उठे. आरोप लगा कि जिन कंपनियों को ब्लॉक दिए गए, उनके चयन के लिए कोई पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी व्यवस्था नहीं थी. कई कंपनियों को बिना किसी बोली प्रक्रिया के बेहद कीमती प्राकृतिक संसाधन सौंप दिए गए.

कैग की रिपोर्ट ने मचा मचाया राजनीतिक भूचाल

साल 2012 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट सामने आई. इसमें कहा गया कि सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली के बजाय मनमाने तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटित किए. रिपोर्ट का सबसे चर्चित हिस्सा संभावित राजस्व नुकसान का अनुमान था. शुरुआती आकलन में यह आंकड़ा करीब 10 लाख करोड़ रुपये तक बताया गया. हालांकि बाद में अंतिम रिपोर्ट में कैग ने संभावित नुकसान का संशोधित अनुमान 1.86 लाख करोड़ रुपये रखा. यही आंकड़ा देशभर में कोलगेट के नाम से चर्चित हुआ और संसद से लेकर सड़क तक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया.

पहले जानें- क्या है कथित कोयला आवंटन में गड़बड़ी का मामला?

कथित कोयला आवंटन घोटाला, जिसे कई धड़ों में कोल गेट के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला खदानों के आवंटन से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय घोटाला कहा जाता रहा है। हालांकि, इससे जुड़े अधिकतर मामले अब धीरे-धीरे या तो बंद हो गए हैं या फिर इनसे जुड़े आरोपियों को लगातार क्लीन चिट मिल रही है।

कैसे उठा यह मामला?
यह पूरा मामला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट के बाद देश के सामने आया था। सीएजी के ऑडिट के मुताबिक, सरकार ने 2004 से 2009 (मुख्य रूप से 1993 से 2010 के बीच) के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली या खुली नीलामी के बजाय एक अपारदर्शी स्क्रीनिंग कमेटी के प्रशासनिक फैसलों के माध्यम से किया। सरकार के पास नीलामी के जरिए आवंटन करने का अधिकार था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पारदर्शी नीलामी न करने के कारण कंपनियों को भारी फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में इन कंपनियों को 10.67 लाख करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान लगाया गया था, जिसे अंतिम रिपोर्ट में संशोधित करके 1.86 लाख करोड़ रुपये बताया गया। यानी सरकार को प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से करीब इतने ही नुकसान का अनुमान लगाया गया था।

कैसे शुरू हुई मामले की जांच

इस मामले में केंद्रीय विजिलेंस आयोग (सीवीसी) के निर्देश पर जब सीबीआई ने जांच शुरू की, तो पाया गया कि कई कंपनियों ने ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए। कंपनियों पर अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ा-चढ़ाकर बताने, पिछले आवंटनों की जानकारी छिपाने और कोयला खनन करने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों की जमाखोरी करने जैसे गंभीर आपराधिक आरोप लगे। इस घोटाले में तत्कालीन यूपीए सरकार के कई बड़े नेताओं, नौकरशाहों और निजी कंपनियों के उद्योगपतियों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप लगे।

साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और अवैध मानते हुए, 1993 से आवंटित किए गए 218 में से 214 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही त्वरित न्याय के लिए सीबीआई की एक विशेष अदालत भी गठित की गई।

इस मामले में मनमोहन सिंह पर क्या आरोप लगे थे?

कथित कोयला आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर मुख्य तौर पर इसलिए सवाल उठे क्योंकि विवादित आवंटन के दौरान खासकर 2004 से कोयला मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास था।

तालाबिरा-II ब्लॉक का आवंटन: डॉ. मनमोहन सिंह पर मुख्य आरोप 2005 में ओडिशा के तालाबिरा-II कोयला ब्लॉक को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को आवंटित करने से जुड़ा था। जांच में यह आरोप लगा था कि इस आवंटन को मंजूरी देने से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (पीएसयू) को वित्तीय नुकसान हुआ और एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

नीलामी की चेतावनियों की अनदेखी: तत्कालीन कोयला सचिव पीसी. पारेख, जिन्हें इस मामले का व्हिसलब्लोअर माना जाता है, ने दावा किया कि उन्होंने 2004 में ही प्रधानमंत्री को विवेकाधीन आवंटन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना के बारे में लिखित रूप में सूचित किया था और खुली नीलामी की वकालत की थी। आरोप था कि प्रधानमंत्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उनके कोयला मंत्रालय के कार्यकाल में बिना नीलामी के 142 कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिए गए।

कोयला ब्लॉक आवंटन केस में आरोप लगने के बाद मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया। – फोटो : अमर उजाला
निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप: यह भी आरोप लगा कि यूपीए सरकार के कई मंत्रियों, जैसे सुबोध कांत सहाय ने अपने करीबियों की कंपनियों को कोयला ब्लॉक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखे थे, जिसके बाद पीएमओ ने कोयला सचिव को आवंटन के लिए सिफारिशें भेजी थीं।

भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप: मार्च 2015 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डॉ. मनमोहन सिंह, पीसी. पारख, कुमार मंगलम बिड़ला और अन्य को आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा-120), लोक सेवक द्वारा विश्वासघात (धारा 409) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आरोपी मानते हुए समन जारी किया था।

सीबीआई की तरफ से जांच में क्या सामने आया?

  • सीबीआई ने इस मामले की जांच में यह निष्कर्ष निकाला कि डॉ. मनमोहन सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए कोई भी साक्ष्य या आधार मौजूद नहीं है। इसी के चलते सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए अदालत में एक नहीं, बल्कि दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और मामला बंद करने की सिफारिश की।
  • सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद, मार्च 2015 में विशेष सीबीआई अदालत(ट्रायल कोर्ट) ने इन क्लोजर रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए डॉ. सिंह को बतौर आरोपी समन जारी कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में उनके निधन के डेढ़ साल बाद दोषमुक्त कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में कई अहम कदम उठाए और टिप्पणियां भी कीं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाए?

निचली अदालत का समन रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सीबीआई अदालत के 2015 के उस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें डॉ. सिंह को बतौर आरोपी समन भेजा गया था।

सीबीआई की क्लीन चिट मंजूर: अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश की गई केस बंद करने की अपील वाली क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया। इसमें पूर्व पीएम को क्लीन चिट दी गई थी। इसके साथ ही उनके खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई ने अपनी जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी थी तो निचली अदालत के पास इस क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर करने और डॉ. सिंह के खिलाफ संज्ञान लेने का कोई ठोस या वैध कारण नहीं था। पीठ ने यह भी कहा कि विशेष जज ने जांच एजेंसियों की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों को लागू करने में चूक की।

चूंकि सीबीआई दो बार यह कह चुकी थी कि मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है, इसलिए निचली अदालत को उन नतीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था।
– मनमोहन सिंह से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट

गौरतलब है कि डॉ. मनमोहन सिंह का दिसंबर 2024 में निधन हो गया था, जिसके कारण तकनीकी रूप से यह अपील निष्प्रभावी हो सकती थी। हालांकि, उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि निचली अदालत की प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए। इस पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणियों की वैधता की जांच करना जरूरी था।

इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से अब यह स्थापित कर दिया कि डॉ. मनमोहन सिंह पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं था, जिससे इस मामले में उन्हें ऐतिहासिक और पूर्ण न्याय मिला।

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