IRCTC से जुड़े लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने ट्रायल पर रोक लागने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस याचिका का निपटारा भी कर दिया. बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से जुड़े इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही है. अब यह मामला ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. हालांकि, शुक्रवार 18 जुलाई 2025 को लालू यादव को इस हाई-प्रोफाइल मामले में देश की सबसे बड़ी आदालत से जोरदार झटका लगा है. अब इस मामले में हाईकोर्ट को तत्काल और स्पीडी ट्रायल करना होगा.
जानकारी के अनुसार, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. लालू यादव सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले पर शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने लालू यादव की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को स्पीडी ट्रायल करने आदेश दे दिया. इस तरह आने वाले समय में लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी से केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कि लिए 18 जुलाई की तिथि मुकर्र की थी. कोर्ट ने निर्धारित तिथि पर सुनवाई की और इस मामले में बड़ा आदेश दिया. इस हाई-प्रोफाइल मामले में आरोपियों की बात करें तो जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से दायर अंतिम सप्लिमेंट्री चार्जशीट में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई के मुताबिक, इनमें 38 कैंडिडेट्स के अलावा कुछ अधिकारी शामिल हैं.








