हेट स्पीच मामले में मल्लिकार्जुन खरगे को बड़ा झटका

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके खिलाफ शिकायत खारिज होने के मामले में एक रिवीजन पिटिशन के मामले में नोटिस जारी किया. दरअसल, तीस हजारी कोर्ट ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में मल्लिकार्जुन खरगे पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाने वाली शिकायत खारिज कर […]

UB India News By UB India News Patna, Bihar
शुक्रवार, 30 जनवरी 2026, 09:04 AM 5 मिनट read
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हेट स्पीच मामले में मल्लिकार्जुन खरगे को बड़ा झटका
Photo: UB India News Archive

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उनके खिलाफ शिकायत खारिज होने के मामले में एक रिवीजन पिटिशन के मामले में नोटिस जारी किया. दरअसल, तीस हजारी कोर्ट ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में मल्लिकार्जुन खरगे पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाने वाली शिकायत खारिज कर दी थी. अब राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने वकील रवींद्र गुप्ता की तरफ से फाइल किए गए रिवीजन पिटिशन में दिल्ली पुलिस और मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस जारी किया.

इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख से पहले ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया है. यह रिवीजन पिटीशन तीस हजारी कोर्ट के 11 नवंबर, 2025 के ऑर्डर को रद्द करने के निर्देश के लिए फाइल की गई है. 11 नवंबर, 2025 को तीस हजारी कोर्ट ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एक क्रिमिनल शिकायत खारिज कर दी थी. कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया था और शिकायत खारिज कर दी थी.

कर्नाटक के नारेगल का है मामला

शिकायत करने वाले RSS के सदस्य भी हैं. उन्होंने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में एक चुनावी रैली के दौरान खरगे पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच का कोई अपराध नहीं बनता है. बयान किसी समुदाय या धर्म के लिए नहीं था. इससे पहले, दिसंबर 2024 में कोर्ट ने मल्लिका अर्जुन खरगे के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था. आरोप था कि खरगे ने पीएम मोदी के खिलाफ भी बदनाम करने वाला बयान दिया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रीति राजोरिया ने हाल ही में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ शिकायत पर विचार करने से मना कर दिया था और उसे खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 11 नवंबर को दिए गए आदेश में कहा कि यह बयान सिर्फ़ राजनीतिक और विचारधारा के सिद्धांतों पर आधारित है, न कि धर्म, जाति या नस्ल से तय किसी समुदाय पर.

कोर्ट ने यह भी कहा कि भाषण के बाद कोई हिंसा नहीं भड़की. आखिर में यह कानून की तय स्थिति है कि सिर्फ़ आलोचना, चाहे कितनी भी कड़ी और आपत्तिजनक क्यों न हो, उसे ‘हेट स्पीच’ के तौर पर सजा देने के लिए काफ़ी नहीं है. जब तक कि वह दो ग्रुप के बीच नफरत न फैलाए.

कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूत पहली नज़र में IPC की धारा 500 के तहत मानहानि के अपराध की ओर इशारा नहीं करते हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में IPC की धारा 500 के तहत मानहानि के अपराध के लिए कॉग्निज़ेंस पर भी रोक है, क्योंकि यह शिकायत खुद पीड़ित, यानी प्रधानमंत्री ने दर्ज नहीं की है. शिकायत को खारिज करते हुए, कोर्ट ने ‘प्रवासी भलाई संगठन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया’ नाम के मामले में दिए गए फैसले पर भी विचार किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच और भड़काने/सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच सीधा संबंध होना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित आरोपी/आरोपित के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं क्योंकि प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ मानहानि और हेट स्पीच का कोई अपराध नहीं बनता है. जैसा कि आरोप लगाया गया है.

BJP और RSS के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप

कोर्ट ने कहा कि इसलिए संज्ञान लेने से मना किया जाता है और मौजूदा शिकायत को खारिज माना जाता है. दिसंबर 2024 में कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था. शिकायतकर्ता रवींद्र गुप्ता ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में BJP और RSS के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप लगाया था.

कोर्ट ने शिकायत करने वाले के वकील की दलीलें सुनने और दिल्ली पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पर विचार करने के बाद, 9 दिसंबर, 2024 को FIR दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा था कि शिकायत करने वाला प्री-समनिंग सबूत (PSE) पेश करने के लिए आज़ाद है. अगर बाद में किसी विवादित तथ्य से जुड़ी जांच की ज़रूरत पड़ती है, तो सेक्शन 202 Cr.PC के नियम का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा कि आरोप यह है कि खरगे ने एक चुनावी रैली में भाषण दिया था जिसमें BJP और RSS के खिलाफ तीखी बातें कही गई थीं और शिकायत करने वाला इसलिए दुखी है क्योंकि वह RSS का सदस्य है.

कोर्ट ने माना कि सबूत शिकायत करने वाले की पहुंच में हैं और उन्हें पाने के लिए पुलिस से किसी मदद की ज़रूरत नहीं है. यह आरोप लगाया गया कि आरोपी ने 27 अप्रैल, 2023 को हेट स्पीच दी थी, जिसमें खरगे ने कर्नाटक के गडग के नारेगल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखी बातें की थीं. शिकायत में आगे कहा गया था कि उसी दिन बाद में कथित आरोपी ने दूसरी चुनावी रैलियों में साफ़ किया कि उसका बयान प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि BJP और RSS के ख़िलाफ़ था. RSS के सदस्य के तौर पर, शिकायतकर्ता को बदनामी महसूस हो रही है क्योंकि वह RSS का पक्का फ़ॉलोअर और एक्टिव सदस्य हैं.

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