बाइक सवारों का चालान काटने को लेकर यातायात विभाग ने नये नियम जारी किए हैं। अब मोबाइल से खींची गई फोटो से चालान नहीं काटा जा सकता है। इसके लिए 1869 हैंडहेल्ड डिवाइस जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर इसी डिवाइस की मदद से चालान काटा जाएगा। विभाग को यह शिकायत मिल रही थी कि पुलिसकर्मी मोबाइल से तस्वीर खींचकर उसे एचएचडी डिवाइस में अपलोड कर चालान काटते थे।
अवर निरीक्षक स्तर से नीचे के कर्मी नहीं काट सकते चालान , नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को कार्रवाई की चेतावनी
हालांकि, यह नियम पहले से लागू है। लेकिन, इसका पालन नहीं हो रहा है। अब विभाग ने इस मामले में सख्त रूख अपना लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
धांधली के लगे आरोप
दरसअल, विभाग को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि पुलिसकर्मी मोबाइल से तस्वीर खींचकर बाद में उसे एचएचडी डिवाइस में अपलोड कर चालान काट रहे थे। इसमें धांधली के भी आरोप लग रहे थे।
यातायात थाना की गाड़ी।
इसी वजह से यह नियम जारी किया गया है। एचएचडी यह एक डिवाइस है। इसमें नियम तोड़ने वाले वाहनों का फोटो लिया जा सकता है।
चालान में डेट, टाइम ऑन द स्पॉट दर्ज कर दिया जाता है। इससे गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। इस डिवाइस की मदद से लोग ऑनलाइन पेमेंट एप, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं।
गाड़ियों का सारा लेखा-जोखा इसमें रहेगा। पहले भी अगर गाड़ी का चालान कटा तो यह जानकारी मिल जाती है। इससे चोरी की गाड़ी का भी पता लग सकता है।







